वर्धा: गाँधी के नाम पर विश्वविद्यालय में ‘गाँधीवादी विरोध’ गुनाह?
वक़्त बेवक़्त 14 Oct, 2019
ख़बर मिली है कि वर्धा के महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसके मुताबिक़ 6 छात्रों को विश्वविद्यालय से इस कारण निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। निलंबन को रद्द करने के इस फ़ैसले में कहा गया है कि पहले आदेश में तकनीकी विसंगति थी। यह भी कि प्रशासन को यह ख़्याल आया कि छात्रों को नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए।
इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन का रुतबा कम नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चिंता पैदा होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि इस मसले को राष्ट्रीय मीडिया में जगह न मिलती तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने दंड के निर्णय पर पुनर्विचार करता? दूसरे, कि विश्वविद्यालय जैसी जगह में जहाँ अध्यापन हो या शोध, हर जगह जिस हड़बड़ी और पूर्वग्रह से सावधान रहने का अभ्यास किया और कराया जाता है, प्रशासन ख़ुद उसी का शिकार हो जाए तो फिर विश्वविद्यालय का क़ारोबार कैसे चलेगा?
वर्धा के महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6 छात्र महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के क़रीब होने के कारण लगाई गई चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए थे। लेकिन वर्धा के ज़िलाधीश ने विश्वविद्यालय को ख़बर भेजी कि संहिता का सहारा लेकर वह छात्रों को निलंबित नहीं कर सकता। जब अख़बारवालों ने इसपर विश्वविद्यालय प्रशासन से उसकी प्रतिक्रिया माँगी तो उसने कहा कि मामला मूलतः अनुशासनहीनता का था, वह कारण तो बना हुआ है। विश्वविद्यालय ने इन छात्रों को परिसर में इकट्ठा होने से मना किया था। इस आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। यह जवाब जिस बात को छिपाने की कोशिश करता है लेकिन जो छिप नहीं सकती क्योंकि उसका आदेश सार्वजनिक है, वह यह कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को इकट्ठा होने से मना करने का कारण यह नहीं बताया था कि राज्य में ही चुनाव आचार संहिता लागू है और उस वजह से छात्र यह सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए क़ायदे से निलंबन या निष्कासन के आदेश में उसे कारण नहीं बनाया जाना चाहिए था।
प्रशासन के नोटिस के मुताबिक़ परिसर में प्रदर्शन इसलिए नहीं किया जा सकता कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के मुताबिक़ परिसर में किसी भी प्रकार का धरना/प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इस नियम या आचरण संहिता की यह व्याख्या विचित्र है। सिविल सेवा आचरण संहिता उनपर लागू होती है जो सिविल सेवक या सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। यह कोशिश कुछ समय से चल रही है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को इस संहिता से बाँध दिया जाए ताकि वे सरकार के प्रति आलोचनात्मक गतिविधि में शामिल न हो पाएँ। अध्यापकों की यह आज़ादी कि वे सरकारों की आलोचना कर सकें, राज्य को खटकती रही है। इसलिए बीच बीच में हर सरकार उन्हें नाथने के तरीक़े खोजती रहती है। लेकिन पिछले एक साल में इस आचरण संहिता के विश्वविद्यालयों पर लागू करने से जुड़ी बहस में और संहिता को पढ़ते हुए यह कभी ख़्याल नहीं आया कि छात्रों को भी सिविल सेवक मान लिया जाएगा। या यह कि पूरे परिसर में किसी प्रकार की सामूहिक गतिविधि भी इस संहिता के कारण प्रतिबंधित है।
क्या यह बात आज के शासक दल, जो केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह सत्ता में है, से संबद्ध शिक्षक और छात्र संगठनों को कबूल है? उन्हें अपनी राय जाहिर करनी चाहिए क्योंकि अगर यह संहिता इस रूप में विश्वविद्यालय परिसरों में लागू की जाएगी तो उनका काम करना भी असंभव हो जाएगा।
प्रशासन अपने निलंबन के लिए यह कारण बता सकता है कि उसने पहले ही छात्रों को चेतावनी दे दी थी। उसके बावजूद उन्होंने जब सामूहिक गतिविधि की तो विश्वविद्यालय भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। अनुशासन का अर्थ पहले ही चरण में दंड नहीं होता। यह आम तरीक़ा है और सरकारी दफ़्तरों में भी अपनाया जाता है कि जिस पर आरोप है, पहले उसे सफ़ाई का मौक़ा दिया जाता है। न्याय का तक़ाज़ा यही है। सीधे वह दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती जो क़ायदे से आख़िरी क़दम होना चाहिए। चौतरफ़ा दबाव बनने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने निर्णय में संशोधन किया है। अपने निर्णय में संशोधन कभी भी कमज़ोरी का परिचायक नहीं है बल्कि वह वैध प्रक्रिया या जायज़ तरीक़े को लेकर प्रशासन की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण होगा।
यह बात इससे अलग है कि छात्रों के प्रति आम तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन को उदारता बरतनी चाहिए जब तक कि उनकी कार्रवाई इस हद तक न पहुँच जाए कि विश्वविद्यालय का काम करना मुश्किल हो जाए।
छात्रों के प्रति कठोरता क्यों?
इसके साथ ही यह सवाल भी है कि अगर इस तरह का जमावड़ा किसी राजकीय फ़ैसले का स्वागत करने के लिए किया जाता तो वह संहिता के अनुकूल होता या प्रतिकूल? ख़ुद सरकार ने इस क़िस्म के इशारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को किए कि अनुच्छेद 370 और कश्मीर के बारे में केंद्र सरकार के निर्णय की अभ्यर्थना का सार्वजनिक इज़हार आयोजित किया जाए। वह राजनीतिक होता या राष्ट्रवादी?
भेदभावपूर्ण कार्रवाई?
छात्र विरोध किस बात का कर रहे थे? बिहार की एक अदालत ने 49 कलाकारों और बुद्धिजीवियों के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मुक़दमा चलाने का आदेश दिया था क्योंकि उन्होंने देश की स्थिति से दुखी या नाराज़ होकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इस आदेश के बाद देश में एक अभियान चला कि और लोग भी उन 49 की तरह या उनके पक्ष में प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। हिंदी विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी तय किया कि वे साथ मिलकर इस क़िस्म का पत्र प्रधानमंत्री को लिखेंगे। यह विश्वविद्यालय प्रशासन को कबूल न था। फिर भी छात्र एकत्र हुए और उन्होंने पत्र लिखा। यह उन 49 के साथ एकजुटता जाहिर करना था।
ऐसा करने के कारण जब उनमें से सिर्फ़ 6 को दण्डित किया जा रहा था तो विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिए गए छात्रों को ख़ुद सामने आकर विश्वविद्यालय की इस पक्षपातपूर्ण उदारता को अस्वीकार करना चाहिए था।
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